: ईद-उल-जुहा को सकुशल सम्पन्न कराने को लेकर हुई शान्ति समिति की बैठक
Thu, Jun 13, 2024
बलिया। ईद-उल-जुहा(बकरीद) के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आज जिलाधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने इसमें एक-एक कर सभी शान्ति समिति के सदस्यों से बातचीत कर उनकी समस्याएँ सुनी और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ समाधान कराने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिये। साथ ही समिति के सदस्यों को सुरक्षा व अन्य व्यवस्था के दृष्टिगत जरूरी सतर्कता बरतने के लिए कहा।जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले एक साल के सभी त्यौहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए हैं। कहा कि सभी जनपदवासी आगामी बकरीद के त्यौहार सहित अन्य त्यौहारों को भी परम्परागत,पूरे हर्षोल्लास व शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे। जनपद में कोई नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी। कहा कि कोई ऐसा कार्य न किया जाए, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुँचे। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से कहा कि बकरीद के दिन की नमाज सम्मानजनक तरीके से मस्जिद या ईदगाह के अंदर पढी जाएगी,सड़क पर कोई भी नमाज नहीं पढेगा। जहां नमाजियों की संख्या अधिक हो, वहां दो या तीन शिफ्टों में मस्जिद/ईदगाह के भीतर नमाज अदा करें।उन्होंने जनपद की सभी मस्जिदों और ईदगाहों के बाहर बेहतर साफ सफाई और चूने के छिड़काव के इंतजाम के लिए नगरपालिका/ नगर पंचायतों के ईओ को नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रो में डीपीआरओ को निर्देशित किया। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को बढ़ती गर्मी के दृष्टिगत पीने के पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के साथ ही खराब पड़े RO प्लांट/हैंडपंप प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराने व जरुरत वाले स्थानों पर पानी टैंकर की व्यवस्था हेतु निर्देशित किया। उन्होंने विद्युत वितरण खण्ड के सभी एक्सईएन को यह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया कि विभिन्न स्थानों पर जर्जर खम्भे व केबल एवं लटके तार ना हो और त्यौहार के दृष्टिगत निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को नमाज़ वाले स्थानों के सड़कों के गड्ढों को भरने का निर्देश दिया।उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को अभियान चलाकर नकली खोया, मिठाई, मेवा और पनीर जैसे खाद्य पदार्थों का सैंपल लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने कहा कि गरिमा के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से ही सभी त्यौहार मनाया जाए। उन्होंने सभी शांति समिति के सदस्यों से कहा कि कोई भी फर्जी या भ्रामक खबर की सूचना मिलने पर उसकी तत्काल सूचना जिला प्रशासन या अपने पास के थाने में अवश्य दें, जिसका संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा सके, जिससे जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बना रहे। उन्होंने थानों में होने वाली शांति समिति की बैठकों में पिछले वर्षों के चिन्हित स्थानों के बारे में सावधानी बरतने का निर्देश दिया। कहा कि सोशल मीडिया और ड्रोन कैमरा के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। एएसपी अनिल कुमार झा ने कहा कि जनपद में पूर्व की भांति आपसी जनसहयोग से सभी त्यौहार सकुशलतापूर्वक सम्पन्न हुए हैं। बैठक में,सीआरओ त्रिभुवन, सिटी मजिस्ट्रेट इंद्रकांत द्विवेदी,डीएसओ रामजतन यादव सहित अन्य अधिकारी एवं शांति समिति के सदस्यों में बब्लू मास्टर,असगर अली, सहित जनपद के सभी मस्जिदों के इमाम मौजूद थे।
: जनपद में सकुशल सम्पन्न हुई,बी०एड०प्रवेश परीक्षा
Sun, Jun 9, 2024
बलिया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा-2024 की गंभीरता को समझते हुए जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर गाइडलाइंस के अनुसार परीक्षा संचालन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट,स्टेटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक से परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।जिलाधिकारी प्रथम पाली की परीक्षा में टीडी कालेज पहुंचकर वहां के स्टेटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक से परीक्षा के संबंध में दिए गए निर्देशों का शत प्रतिशत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने विभिन्न कक्षाओं में लगे सीसीटीवी कैमरों को संचालित मोड में होने और प्रश्न पत्र बांटने के पैटर्न आदि की भी जानकारी ली। फिर राजकीय बालिका इंटर कालेज का निरीक्षण कर स्टेटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक को परीक्षा की शूचिता बनाए रखने का निर्देश दिया। दूसरी पाली में उन्होंने सुखपुरा इंटर कालेज और राजकीय इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया।उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी के द्वारा परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। यह परीक्षा जनपद में दो पालियों में सकुशल संपन्न हो गई।प्रथम पाली का समय सुबह 9:00 से 12:00 तक तथा द्वितीय पाली 2 से 5 बजे तक का था।इसके लिए जनपद में 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और इस परीक्षा के लिए 9664 परीक्षार्थी पंजीकृत थे।
: 31 जुलाई तक बलिया में धारा 144 लागू
Sat, Jun 8, 2024
बलिया। जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने बताया है कि जनपद बलिया में प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा परिषद से सम्बद्ध डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी परीक्षा, बी०एड० पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2024-26 में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी०एड०, 2024 एवं बकरीद तथा मोहर्रम के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए शान्ति भंग की आशंका है। नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था तथा जनजीवन को सामान्य बनाये रखने, मानव जीवन को स्वस्थ रखने एवं खतरों से निवारण करने, बलवा अथवा किसी अन्य दंगों के निवारण के लिए निरोधात्मक उपाय किये जाने की आवश्यकता है। चूंकि इतना समय नहीं है, कि उन पर नोटिस का तामीला किया जा सकें। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।
अतः मैं रवीन्द्र कुमार, जिला मजिस्ट्रेट, बलिया जनपद बलिया की शान्ति भंग की सम्भावना से पूर्णतः सन्तुष्ट होते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत दिनांक 08 जून 2024 से दिनांक 31जुलाई 2024 तक की अवधि के लिए निम्न आदेश पारित करता हूँ।
1- जनपद बलिया सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा।
2 - कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है।
3- कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व कॉच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगें और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।
4- कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा ।
5- कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा
छापेगा और न बटवायेगा जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुंचे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।
6- कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।
7- कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं
करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। ऐसा करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को न तो उकसाएगा और न ही प्रोत्साहित करेगा।
8- कोई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि को न बन्द
कराएगा न ही किसी सरकारी सम्पत्ति की क्षति, तोड़ फोड़ आदि करेगा न ही किसी 24 प्रकार का पुतला जलायेगा। ऐसा करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को न तो उकसाएगा और न ही प्रोत्साहित करेगा।
9- कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा नहीं लगाएगा, न ही इस प्रकार का प्रचार प्रसार
करेगा जिससे कि जनभावनाओं को ठेस पहुंचे, लोक शांति व्यवस्था प्रतिकूल रूप से
प्रभावित होने की संभावना के दृष्टिगत, न ही कोई व्यक्ति किसी को इस हेतु उकसाएगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।
10- कोई भी व्यक्ति नई परम्परा अथवा गैर परम्परागत कार्य / कार्यकम नहीं करेगा। न ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस हेतु उकसाएगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।
11- कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा।।
12- कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यन्त्रों द्वारा ऐसा प्रचार नहीं करेगा और न ही ऐसा भाषण देगा और न ही ऐसा कैसेट बजायेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुचे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेंगा।
13- प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा परिषद से सम्बद्ध तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा / बी०एड० पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2024-26 में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी०एड०, 2024 के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्यनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ अन्य संचार
सम्बन्धी उपकरण एवं आईटी गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
14- परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 500 की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
15- परीक्षा केन्द्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्र आदि लेकर परीक्षा स्थल पर नहीं जायेगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सम्बंधित थाना क्षेत्रों में डुग्गी पिटवाकर तथा लाउडस्पीकर से कराया जाय। आदेश की प्रति कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। यह आदेश आज दिनांक 08.06.2024 को जिलाधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर लगाकर जारी किया गया।.