: ददरी मेले में हुआ शानदार कवि सम्मेलन का आयोजन
Thu, Nov 21, 2024
बलिया: ददरी मेले के भारतेंदु मंच पर बुधवार की रात कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कवि सम्मेलन में एक से एक कवियों ने काव्य पाथ किया।भारतेंदु कला मंच पर कवि अरुण जैमिनी, डॉ सरिता शर्मा, स्वयं श्रीवास्तव, गजेंद्र प्रियांशु, भुवन मोहिनी, महबूब अली "महबूब" सर्वेश अस्थाना तथा विकास बौखल ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। कवि सम्मेलन में ही ददरी मेला-2024 का लोगो एवं थीम जारी किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार, मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज, अपर जिलाधिकारी डीपी सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन, एसडीएम आत्रेय मिश्रा सहित अन्य अधिकारी व लोग मौजूद थे।
: मानक पूरा करने वाले विद्यालय ही बनें परीक्षा केन्द्र
Wed, Nov 20, 2024
जिलाधिकारी श्री प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय यूपी बोर्ड परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने प्रस्तुत केंद्रों की समीक्षा करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक एवं सभी उप जिलाधिकारियों को प्रस्तुत सभी केन्द्रों का परीक्षण कर आवागमन की सुविधा, दूरी, ब्लैक लिस्टेड न हो, पर्याप्त फर्नीचर व कमरे आदि मानक पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही केन्द्र बनाने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी श्री डी0 पी0 सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
: राष्ट्रीय लोक अदालय 14 दिसम्बर,माह के द्वितीय शनिवार को
Wed, Nov 20, 2024
बलिया। माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोक कुमार-सप्तम के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 14 दिसंबर दिन द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में परिवार न्यायालय, मोटर दर्घटना दावा अधिकरण एवं जनपद बलिया की समस्त तहसीलों में उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, पारिवारिक आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामलें, जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण राजस्व/चकबन्दी/श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के किमिनल वाद व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार निस्तारण लोक अदालत में करा सकते है, तथा बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक के दिन करा सकते है। उपरोक्त विवादों को सुलह -समझौते के आधार पर निस्तारण करायें।