17 और 24 अक्टूबर को लगेगा विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर : बलियाके सभी विधान क्षेत्रों मे लगेगा मतदाता पंजीकरण शिविर
बलिया। निर्वाचक नामावली में पंजीकरण से छूटे लोगों और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जनपद के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक मतदेय स्थल पर 17 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2026 को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने जिले के सभी नागरिकों और मतदाताओं से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के बाद चल रहे निरंतर पुनरीक्षण अभियान के तहत यह पहल की जा रही है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में छूटे हुए नामों को शामिल करना और पात्र युवाओं को पहली बार मतदाता के रूप में पंजीकृत करना है। विशेष अभियान के अंतर्गत 357-बेल्थरा रोड (अजा), 358- रसड़ा, 359-सिकंदरपुर, 360-फेफना, 361-बलिया नगर, 362-बांसडीह और 363-बैरिया विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक मतदेय स्थल पर शिविर लगाए जाएंगे। निर्धारित तिथियों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बूथ लेवल अधिकारी(बीएलओ) मौजूद रहेंगे। शिविरों में पर्याप्त संख्या में फार्म-6 उपलब्ध रहेंगे, ताकि पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने संबंधित बूथ पर पहुंचकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी करें। इसके लिए उन्हें अपनी नवीनतम फोटो, जन्मतिथि और निवास से संबंधित अभिलेखों की स्व- प्रमाणित छायाप्रतियां साथ ले जानी होंगी। यदि परिवार के किसी सदस्य का मतदाता फोटो पहचान पत्र (एपिक) नंबर उपलब्ध है, तो उसे भी साथ लेकर जाएं। परिवार के छूटे सदस्यों के नाम भी जुड़वाएं प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे केवल अपना ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के उन पात्र सदस्यों का नाम भी मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए आवेदन करें, जिनका नाम अब तक शामिल नहीं हो सका है। विशेष रूप से पहली बार मतदान के पात्र युवाओं को इस अभियान के तहत पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित किया गया है। जिला प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे और आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
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