शासन के निर्देश के क्रम में स्पा सेन्टर और होटल में चेकिंग किया गया : पुलिस की जांच में बाल श्रम,मानव अंग तस्करी और बाल भृक्षावृत्ति का कोई मामला नहीं पाया गया
बलिया। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1/ 2026/6-15099/58/2025 दिनांक 19/03/2026 के क्रम में महिला कल्याण अनुभाग-3 द्वारा प्रेषित पत्रांक ई-3974005/ 60-3-2026-सी-1973605, दिनांक 19/03/2026 के अनुपालन में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा,सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पत्र संख्या वी-पा-ला-एचसी-13/2023/3210 दिनांक 08.07.2026 के अनुपालन में बालश्रम/भिक्षावृत्ति उन्मूलन रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर चलाए जा रहे आपरेशन रक्षा अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 10.07.2026 को पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी /नोडल अधिकारी बलिया संजय सिंह के आदेशानुसार एवं क्षेत्राधिकारी सदर अक्षय कुमार के निर्देशन में थाना ए0एच0टी0 बलिया से प्रभारी राजेश बहादुर सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 मनोज कुमार सिंह, उ0नि0 रामसुधार यादव आरक्षी संतोष कुमार सरोज महिला आरक्षी रेनू यादव व 1098 की अध्यक्ष शिल्पा मय टीम तथा थाना कोतवाली से उपलब्ध फोर्स के संयुक्त टीम के साथ मय सरकारी वाहन यूपी 60 जी 0458 चालक हे0 का0 विजय बहादुर यादव के थाना कोतवाली क्षेत्र में,होटल माखनभोग, होटल विशाल व जगह जगह पर मसाज पार्लर, स्पा सेंटर में मानव तस्करी, बालश्रम उन्मूलन/ बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत चेकिंग किया गया जिसमें कोई बालक मजदूरी/भिक्षावृत्ति/ मानव तस्करी करता हुआ नही पाया गया, बाल विवाह, बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु लोगो को जागरूक करते हुए ऐसे कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने तथा तत्काल चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 सहित पुलिस को सूचना दिए जाने हेतु बताया गया ।
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