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दिल्ली पुलिस कमिश्नर को किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करने का अधिकार

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दिल्ली पुलिस कमिश्नर को किसी भी व्यक्ति पर NSA लगाने का अधिकार : दिल्ली पुलिस कमिश्नर को किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करने का अधिकार

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि छात्रों/युवाओं के हाल के धरना-प्रदर्शन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है

बलिया/दिल्ली । दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत निवारक हिरासत (preventive detention) के अधिकार दिए गए हैं।

दिल्ली के उपराज्यपाल (L-G) और गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टूबर 2026 तक (तीन महीने के लिए) एनएसए धारा 3 के तहत किसी भी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की गई है जो कानून-व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

इस आदेश से जुड़ी मुख्य बातें पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह कोई विशेष या नया आदेश नहीं है। एनएसए के तहत पुलिस कमिश्नर को यह अधिकार हर 3 महीने (त्रैमासिक/Quarterly) पर नवीनीकृत (Renew) करके दिया जाता है।

उल्लेखनीय है कि यह अधिसूचना 7 जुलाई 2026 को ही जारी कर दी गई थी। हाल ही में चल रहे छात्र व नागरिक प्रदर्शनों (CJP Protests) के बीच सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने पर पुलिस ने clarified किया कि इसका इन प्रदर्शनों से कोई सीधा संबंध नहीं है और यह एक मानक प्रक्रिया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) क्या है?

NSA, 1980 के तहत अधिकारियों को अधिकार मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति से सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा पहुंचने की आशंका हो, तो उसे बिना औपचारिक आरोप के भी एहतियातन हिरासत (Preventive Detention) में लिया जा सकता है।

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