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उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में आयोजित हुआ जागरुकता शिविर

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बलिया न्यायालय में विधिक जागरुकता शिविर आजोजित : उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में आयोजित हुआ जागरुकता शिविर

Ajay Mishra

Mon, Aug 3, 2026

बलिया।उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया अनिल कुमार झा के निर्देशन में ए0डी0आर0 भवन, दीवानी न्यायालय परिसर बलिया में स्थायी लोक अदालत के कार्यों के विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी, सचिव (पूर्ण कालिक), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तियों को बताया गया कि स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) का मुख्य कार्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (Public Utility Services) जैसे बिजली, पानी, अस्पताल, परिवहन और बीमा से जुड़े मामलों का त्वरित और सस्ता समाधान करती है। यह सामान्य अदालतों से भिन्न एक स्थायी निकाय है, जो आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से मामलों को निपटाता है। मामले को दर्ज करने के लिए कोई भी न्यायालय शुल्क नहीं देना पड़ता है। स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ किसी अन्य अदालत में अपील नहीं की जा सकती। यह अदालत 1 करोड़ रुपये तक के दावों से जुड़े विवादों को सुलझा सकती हैं।

इस अवसर आम जनमानस उपस्थित रहे।

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