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: 22 जनवरी को बन्द रहेगी मदिरा की दुकाने

Admin

Sat, Jan 13, 2024
बलिया। कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के शासनादेश और जिलाधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार के आदेशानुसार जनपद में आबकारी अधिनियम की धारा 59 तथा उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की विभिन्न सुसंगत नियमावली के तहत जारी अनुज्ञापनों की शर्तों के अधीन 22 जनवरी 2024 को जनपद बलिया की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, भांग, ताड़ी, एफ‌एल- 7 बार, एफ‌एल 9/9a, एफ‌एल - 2/ 2b (थोक व फुटकर) बिक्री की दुकानें पूर्णतया बंद रहेगी, जिसके लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल /क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

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