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: जनपद में धारा -163 पहले की धारा 144 लागू

Admin

Sun, Oct 13, 2024
बलिया: जनपद में दशहरा, मूर्ति विर्सजन एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों की एससीवीटी परीक्षा तथा दीपावली, गोबर्द्धन पूजा, चित्रगुप्त जयन्ती एवं छठ पूजा के त्यौहार को दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लक्षकार ने जिले में 8 नवंबर तक धारा-163 लागू कर दिया है। इसके तहत जिले की सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होंगे, और न ही कोई जुलूस निकालेगें, और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा, और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। उन्होंने इस आदेश का अनुपालन कराने के लिए सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है।

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