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: हिट एण्ड रन कानून को लेकर बस-ट्रक का पहिया थमा

बलिया/लखनऊ/भोपाल।हिट एण्ड रन कानून में कड़ी सजा का प्राविधान किए जाने से ट्रक और बसों का पहिया थम सा गया है। ड्राइवर अपने को बहुत ही ठगा और असहाय समझ रहे हैं, है भी मुसीबत वाली बात अब दो साल की जेल की बजाय दस साल का जेल का प्राविधान है और सात लाख तक का जुर्माना है। पहले दो साल तक की सजा का प्रावधान था और जमानत भी मिल जाती थी अब के कानून में जमानत का कोई प्राविधान नहीं है। हड़ताल से जरुरी चिजों की आपूर्ति बाधित है पेट्रोल-डिजल‌ की किल्लत भी हो सकती है। पेट्रोल पम्पों पर लम्बी लम्बी कतार लगी हुई है। ड्राइवर अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इस कानून के रहते गाड़ी चलाने को तैयार नहीं है। अगर यह काला‌ कानून वापस नहीं लिया गया तो जहां जरुरी चिज़ो की आपूर्ति बाधित होगी वही लोगों को आवागमन के साधन भी नहीं मिल पायेंगे जैसे मानो जिन्दगी थम सी    ग ई है।ड्राइवर तो सब हैं। बालिग सभी व्यक्ति ड्राइवर है,बाईक,कार,आटो,ई रिक्सा बस ट्रक सभी ड्राइवर हैं और ये कानून सब पर लागू होना है।

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