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: नगर पालिका मनियर के अध्यक्ष का पद अयोग्य घोषित, जिलाधिकारी ने नियमानुसार प्रशासक नियुक्त किया

Admin

Thu, Jan 9, 2025
बलिया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट संख्या 36450/2024 रितु देवी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20- 12 -2024 द्वारा नगर पंचायत मनियर जनपद बलिया के अध्यक्ष पद को आयोग्य घोषित कर दिया, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग -1 पत्र संख्या 130 / 9- 1 -2025 17597 89 लखनऊ दिनांक 9 जनवरी 2025 द्वारा कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से नगर पंचायत आयोग्य घोषित किए जाने को श्री राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। साथ ही नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 9 जनवरी 2025 अनु सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 131/ 9 -1- 2025 -17597 89 द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को मार्गदर्शन दिया गया कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 54क के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है । जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट बलिया द्वारा नगर नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 54क की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप जिलाधिकारी बाॅसडीह को नगर पंचायत मनियर का प्रशासन नियुक्त कर दिया गया।🇮🇳 उक्त जानकारी मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन जी ने दिया है।

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