मानव तस्करी और यौन शोषण के खिलाफ़ विधिक जागरुकता शिविर आयोजित : जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष राज्य सेवा प्राधिकरण बलिया के निर्देशन में साक्षर एवं जागरुक किया गया
बलिया। माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया अनिल कुमार झा के कुशल मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया द्वारा राजकीय बाल गृह (बालिका), निधरिया में मानव तस्करी एवं यौन शोषण के खिलाफ अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी ने की।
तिवारी ने उपस्थित बालिकाओं एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23(1) मानव तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। यह एक मौलिक अधिकार है, जो नागरिकों और गैर- नागरिकों दोनों को समान रूप से प्राप्त है तथा इसके उल्लंघन की स्थिति में सरकार एवं निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी कानूनी उपचार उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यौन शोषण के विरुद्ध सुरक्षा भी संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 23 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। शिविर के दौरान मानव तस्करी एवं यौन शोषण से जुड़े कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा समाज में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना संबंधित अधिकारियों को देने के लिए सभी को जागरूक एवं प्रेरित किया गया। इस अवसर पर राजकीय बाल गृह (बालिका) की प्रभारी अधीक्षिका रूचि, व्यास मुनि पाण्डेय, संस्थान के अन्य कर्मचारी तथा बालिकाएं उपस्थित रहीं।
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