: हत्या आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और पच्चास हजार रुपया का अर्थदण्ड
Admin
Mon, Jan 27, 2025
बलिया।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 50,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
आज सोमवार को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना हल्दी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 64/2006 धारा-302 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित *01 नफर अभियुक्त विनय सिंह (विनय प्रताप सिंह) पुत्र लल्लन सिंह निवासी पोखरा थाना हल्दी जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा *धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास एवं 50,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
*अभियोजन अधिकारी- DGC श्री संजीव कुमार सिंह*
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