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जनपद के सर्वोच्च अधिकारी द्वय ने जनशिकायतों को सुनकर शिकायतों का उचित,गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए

विधेयक के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 मत पड़े लेकिन 2/3 मत पक्ष में न होने के कारण पारित न हो सका

लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम-जिलाधिकारी बलिया

समाजवादी पार्टी के नेता व विधान सभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविन्द चौधरी ने अपने गुरु को किया याद

शारीरिक व मानसिक रुप से फिट रहने के लिए लगवाई दौड़,टोलीवार कराया गया ड्रील,दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ अभ्यास

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: राष्ट्रीय लोक अदालय 14 दिसम्बर,माह के द्वितीय शनिवार को

Admin

Wed, Nov 20, 2024
बलिया। माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोक कुमार-सप्तम के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 14 दिसंबर दिन द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में परिवार न्यायालय, मोटर दर्घटना दावा अधिकरण एवं जनपद बलिया की समस्त तहसीलों में उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, पारिवारिक आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामलें, जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण राजस्व/चकबन्दी/श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के किमिनल वाद व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार निस्तारण लोक अदालत में करा सकते है, तथा बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक के दिन करा सकते है। उपरोक्त विवादों को सुलह -समझौते के आधार पर निस्तारण करायें।

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