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प्रदेश में 26 जिले बाढ से प्रभावित, 1.7लाख पीड़ित मुख्यमंत्रीने कहा हरसम्भव मदद

भारी वाहनों को उनके परिवर्तित मार्ग ही जाना होगा और 3बजे से कोई भी ईरिक्सा- तीपहिया शहर में नहींजायेगा,

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: पुलिस उच्चाधिकारियों ने की क ई आरोपियों पर कारवाई,क ई अभियुक्तों पर दोष सिद्ध

Admin

Tue, Apr 30, 2024
बलिया। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप छेड़खानी व मारपीट के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4500/- (चार हजार पाँच सौ रुपये ) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। 29अप्रैल को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना मनियर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 162/2018 धारा 354,354ख, 457,323 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सों एक्ट व 3(2)(va), 3(1) D sc/st act से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी 01 नफर अभियुक्त आशीष कुमार सिंह पुत्र गेंदा सिंह निवासी छितौनी थाना मनियर जनपद बलिया को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश कोर्ट सं0-08 जनपद बलिया द्वारा धारा 08 पाक्सों एक्ट में अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,000/- (दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । धारा 323 भा0द0वि0 में अभियुक्त को 01 वर्ष माह का सश्रम कारावास एवं 500/- (पाँच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 457 भा0द0वि0 में अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000/- (दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा की ग ई है।

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