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: दो वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माना

Admin

Wed, Oct 16, 2024
बलिया।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 20 NDPS एक्ट के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आरोपी 01 नफर अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/-रू0 (एक हजार रूपया) के अर्थदण्ड से किया गया डण्डित। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 180/2020 धारा-8/20 NDPS एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त *1.अजय कुमार सिंह पुत्र भरत सिंह निवासी चिन्तामनपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-04/विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट जनपद बलिया द्वारा- *धारा 20 NDPS एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/-रुपये(एक हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।* *अभियोजन अधिकारी के रुप में ADGC श्री हरेराम वर्मा ने पैरवी किया।

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