BREAKING NEWS

हीटवेभ से बचाव के लिए प्रशासन सख्त,नागरिकों के लिए जरुरी निर्देश,लोगों से सावधानी वरतने की अपील

समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई ग ई,रामगोविन्द चौधरी ने दी बधाई,नेताओं में खुशी

परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी और बायोमैट्रिक अनिवार्य,15 केन्द्रों पर 38000 देंगे परीक्षा,25,26,27को परीक्षा

लोगों से खचाखच भरे सभागार में मनाया गया परशुराम जन्मोत्सव,गज़ब का उत्साह दिखा,अब कोई नजर अंदाज नहीं करेगा-सांसद सनातन

डूबने और सर्पदंश से हुए मृत्यु वाले परिवारों को आर्थिक सहायता,परिवहन मंत्री दया शंकर ने दी राहत धनराशि

Advertisment

: दो अभियुक्तों को 2-2 वर्ष की सजा और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदण्ड

Admin

Wed, Oct 9, 2024
बलिया।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के मामले में मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-3, बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 02 नफर अभियुक्तगण को 02-02 वर्ष का कारावास व 5000/-5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। दिनांक 09अक्टूबर को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना रेवती पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 128/1997 धारा-2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 02 नफर अभियुक्तगण 1.अजय सिंह पुत्र विजय सिंह 2. अजीत सिंह पुत्र दात्ता सिंह निवासीगण गायघाट थाना रेवती बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-3, बलिया द्वारा- धारा 2/3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 02-02 वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक को 5000, -5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 01-01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा । अभियोजन अधिकारी-विशेष लोक अभियोजक- अजय कुमार तिवारी

विज्ञापन

जरूरी खबरें