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थाना सुखपुरा पुलिस ने गैर इरादतन हत्या से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार किया

खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा ठगी कर निकाले गये धन40000 को कराया वापस

प्रदेश में 26 जिले बाढ से प्रभावित, 1.7लाख पीड़ित मुख्यमंत्रीने कहा हरसम्भव मदद

भारी वाहनों को उनके परिवर्तित मार्ग ही जाना होगा और 3बजे से कोई भी ईरिक्सा- तीपहिया शहर में नहींजायेगा,

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित बलिया दौरा लेकर जिलाप्रशासन सतर्क,DM-SP ने किया गांवका दौरा

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: दो वर्ष 21 दिन की कारावास और 5000 रुपया जुर्माना

बलिया।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगेस्टर एक्ट के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 02 वर्ष 21 दिन के कारावास एवं 5000/- (पांच हजार ) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । आज बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना गड़वार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 124/22 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी 01 नफर अभियुक्त *गुड्डू उर्फ करिया नट पुत्र इब्राहिम उर्फ गनगन निवासी नकहरा थाना गड़वार, बलिया* को मा0 न्यायालय ASJ-III गैंगेस्टर कोर्ट बलिया द्वारा- धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि, 02 वर्ष 21 दिन का कारावास एवं 5000/- (पाँच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।* *अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में अंतर्गत धारा 428 Cr.PC समायोजित की जाएगी ।*

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