: पाक्सो एक्ट में अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 35 हजार रुपये का जुर्माना
Admin
Sat, Jan 18, 2025
बलिया। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आरोपी 01 नफर अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 35,000/- (पैंतीस हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
आज बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना उभाँव पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 252/2024 धारा 115(2),352 BNS व ¾(2) पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में *अभियुक्त आलोक पुत्र रामलाल निवासी मुहम्मदपुर मठिया थाना भीमपुरा जनपद बलिया हा0 मु0 नवकापुर वार्ड न0 3 कस्बा बेल्थरा रोड थाना उभांव जनपद बलिया* को *मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-08 जनपद बलिया* द्वारा-
धारा 4(2) पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को *25 वर्ष के सश्रम कारावास व 30,000/-(तीस हजार) रू0* के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
धारा 115(2) BNS में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को *01 वर्ष के सश्रम कारावास व 2,000/-(दो हजार) रू0* के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
धारा 352 BNS में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को *01 वर्ष के सश्रम कारावास व 3,000/-(तीन हजार) रू0* के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
*अभियोजन अधिकारी-* ADGC राकेश कुमार पाण्डेय
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