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कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न कानून पर जागरुकता शिविर आयोजित : यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर विविध जागरुकता

Ajay Mishra

Tue, May 26, 2026

बलिया। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया श्री अनिल कुमार झा के आदेशानुसार मंगलवार को एडीआर भवन, दीवानी न्यायालय परिसर बलिया में “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के सचिव श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी ने की। शिविर को संबोधित करते हुए सचिव श्री तिवारी ने उपस्थित महिलाओं को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न, विशेषकर यौन उत्पीड़न, एक गंभीर कानूनी एवं सामाजिक अपराध है, जो महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और मानसिक शांति को प्रभावित करता है।

उन्होंने बताया कि महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा POSH Act लागू किया गया है। यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना होती है, तो वह घटना के तीन माह के भीतर संबंधित कार्यस्थल की आंतरिक शिकायत समिति में लिखित शिकायत दर्ज करा सकती है। कार्यक्रम में महिला पैरालीगल वालंटियर्स, न्यायालय की महिला कर्मचारी सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। जागरूकता शिविर में महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कानूनी सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं।

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